पिपरी की संपूर्ण भूमि विद्युत उत्पादन निगम की। जगह जगह लगाए गए बोर्ड
सोनभद्र से पार्वती पांडेय की रिपोर्ट मोबाइल नं 8077557843
पिपरी(सोनभद्र)। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (जल विद्युत स्कंध) ने यह स्पष्ट किया है कि रिहंद बांध एवं जल विद्युत परियोजना,
पिपरी से सम्बद्ध रिहंद आवासी कॉलोनी की संपूर्ण भूमि एवं संपत्तियाँ निगम की वैध अधिग्रहित संपत्ति हैं। निगम प्रशासन ने कहा है कि इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण पूर्णतः अवैध है

तथा इसके लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहदि (अपराधिकृत अध्यसिनी की बेदखली) अधिनियम-1972 के अंतर्गत सख्त दंड प्रावधानित है। निगम द्वारा जारी निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है
कि इस भूमि पर वन विभाग, नगर पंचायत या किसी अन्य बाहरी विभाग द्वारा दखल अथवा हस्तक्षेप करना भी कानूनी रूप से मान्य नहीं है,
क्योंकि उक्त सम्पूर्ण भूमि विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अधिकार क्षेत्र में आती है। अतः किसी भी विभागीय गतिविधि, सीमा निर्धारण, निर्माण या अन्य हस्तक्षेप को अवैध माना जाएगा।
निगम ने चेतावनी जारी करते हुए
बताया कि न केवल अतिक्रमणकर्ता बल्कि बिना अधिकार क्षेत्र के हस्तक्षेप करने वाले विभागों पर भी आवश्यकतानुसार कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
परियोजना प्रमुख, रिहंद एवं ओबरा परियोजना ने कहा कि परियोजना क्षेत्र की सुरक्षा और परिसंपत्तियों की वैधता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है,
इसलिए किसी भी प्रकार का अवांछित अथवा अवैध हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निगम ने नागरिकों और स्थानीय निकायों से अपील की है
कि वे निगम की भूमि पर किसी भी निर्माण, कब्जा या विभागीय कार्रवाई से पूर्व तथ्य स्पष्ट करें, अन्यथा कानूनन दंडित होने की संभावना रहेगी।







