सोनभद्र अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र श्री शैलेन्द्र यादव ने अवगत कराया है की उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार श्री रवीन्द्र विक्रम सिंह माननीय जनपद न्यायाधीश,

सोनभद्र
अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र श्री शैलेन्द्र यादव ने अवगत कराया है की उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार श्री रवीन्द्र विक्रम सिंह माननीय जनपद न्यायाधीश,

 

अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र के आदेशानुसार आज दिनांक 29.11.2024 को अपरान्ह महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित One Stop Centre का निरीक्षण एवं विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन श्री शैलेन्द्र यादव, अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,

 

सोनभद्र द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान One Stop Centre के समस्त स्टाफ उपस्थित पाये गये। निरीक्षण के समय One Stop Centre में 02 महिने की बच्ची आवासित पायी गयी। जिसका टिकाकरण कराने एवं उसकी देख-रेख हेतु निर्देशित किया गया। One Stop Centre में साफ-सफाई पायी गयी तथा सभी पंजिकाएं अवलोकन हेतु प्रस्तुत की गयी जो अद्यतन स्थिति में पायी गयी।

 

One Stop Centre में उपस्थित समस्त स्टाफ को नैतिक व्यापार निवारण अधि0 1956, घरेलू हिसां से महिला संरक्षण अधि0 2005, दहेज प्रतिषेध अधि0 1961, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधि0 1971, मातृत्व लाभ अधि0 1961- 26 सप्ताह तक, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधि0 2013, लैगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधि0 2012, गर्भधारक पूर्ण एवं प्रसव पूर्ण निदान तकनीकी (लिंग चयन प्रतिषेध) अधि0 1994, समान पारिश्रमिक अधि0 1976, महिलाओं का अशिष्ट चित्रण (निषेध) अधि0 1966,

 

हिन्दू उत्राधिकार अधि0 1956” के संबंध में जानकारी दी गई एवं उन्हे निर्देशित किया गया कि जनपद में विभिन्न स्थानों पर जागरूकता शिविर लगाकर उक्त कानूनों के बारे कृत कार्यवाही कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र अवगत करायें।

 

उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश श्री रवीन्द्र विक्रम सिंह, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र द्वारा दिनांक 14.12.2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विशिष्ट विषय आपराघिक शमनीय वाद, धारा-138 एन.आई.एक्ट,

 

आर्बिट्रेशन, एवं (Petty Offences) के वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकायें, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत एवं जल बिल (excluding non-compoundable), सर्विस में वेतन एवं भत्तों से सम्बन्धित एवं सेवानिवृतिक परिलाभों से सम्बन्धि विवाद, राजस्व वाद(केवल मान्नीय उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालयों में लम्बित वाद),

 

अन्य सिविल वादों (किराया,सुखाविकार, व्ययादेष, विशिष्ट अनुतोश वाद) से सम्बन्धित मामलों के साथ साथ सुलह योग्य प्री-लिटिगेशन मामलों को भी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जायेगा।
उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक वादों के निस्तारण हेतु आज दिनांक 29.11.2024 को सायं 03.00 बजे मेरे विश्राम कक्ष में प्रबन्धक, अग्रणी बैंक प्रकोष्ठ, इण्डियन बैंक, सोनभद्र, शाखा प्रबन्धक इण्डियन बैंक, आर्यवर्त बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक आफ इण्डिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, यू0 को0 बैंक, केनरा बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, इण्डियन ओवरसीज बैंक, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, श्री राम फाइनेन्स कं0 लि0, सोनभद एक बैठक आहूत की गयी।
जिसमें प्रबन्धक, अग्रणी बैंक प्रकोष्ठ, इण्डियन बैंक, सोनभद्र, शाखा प्रबन्धक इण्डियन बैंक, आर्यवर्त बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक आफ इण्डिया, पंजाब नेशनल बैंक,

 

बैंक आफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, यू0 को0 बैंक, केनरा बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, इण्डियन ओवरसीज बैंक, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, श्री राम फाइनेन्स कं0 लि0, सोनभद्र उपस्थित हुए।

 

उक्त बैठक में उपस्थित अधिकारीयों को निर्देशित किया गया कि आगमी दिनांक 14.12.2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों में नोटिस का तामीला सुनिश्चित कराते हुए अधिक से अधिक संख्या में न्यायालयों में लम्बित मामलों एवं सुलह योग्य प्री-लिटीगेशन स्तर पर मुकदमों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराने का कष्ट करें।

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