सोनभद्र डीजल-पेट्रोल की जमाखोरी व अवैध परिवहन पर सख्त चेतावनी, दोषियों पर होगी कठोर कार्रवाई-जिलाधिकारी

 

 

 

सोनभद्र डीजल-पेट्रोल की जमाखोरी व अवैध परिवहन पर सख्त चेतावनी, दोषियों पर होगी कठोर कार्रवाई-जिलाधिकारी

 

डीजल पेट्रोल के सम्बन्ध में भ्रम, अफवाह अथवा दुष्प्रचार किये जाने की गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने वाले व्यक्तियों व संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जायेगी सुनिश्चित-जिलाधिकारी

 

जनपद में कानून व्यवस्था एवं जनहित को प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि को किसी भी दशा में नहीं किया जाएगा बर्दाश्त दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जायेगी सुनिश्चित-जिलाधिकारी

 

डीजल का अवैध परिवहन कर बिहार राज्य ले जाने वाले व्यक्ति के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी कार्यवाही*

 

जिलाधिकारी श्री बी0एन0 सिंह ने अवगत कराया है कि वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न परिस्थितियों के कारण पेट्रोलियम पदार्थों की जमाखोरी की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, साथ ही, कुछ तेल कंपनियों द्वारा क्रेडिट सुविधा समाप्त किए जाने के कारण कुछ पेट्रोल पम्प संचालकों द्वारा भुगतान न करने के चलते तेल की आपूर्ति न मिलने से कुछ पेट्रोल पम्पों के ड्राई होने की शिकायतें भी सामने आई हैं।

 

जिलाधिकारी ने कहा कि उपरोक्त परिस्थितियों में कुछ डीजल/पेट्रोल रिटेल आउटलेट द्वारा कृत्रिम अभाव उत्पन्न कर जनपद में प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न की जा सकती है, जिससे इंकार नहीं किया जा सकता। उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जनपद के समस्त डीजल/पेट्रोल रिटेल आउटलेट संचालकों एवं जनसामान्य से अपील की है की जाती है कि किसी भी दशा में डीजल व पेट्रोल की अनावश्यक जमाखोरी न करें तथा किसी प्रकार की जमाखोरी में संलिप्त न रहें।

 

साथ ही किसी भी प्रकार का भ्रम, अफवाह अथवा दुष्प्रचार न करें। यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाई जाती है तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

दिनांक 27.03.2026 को श्री हीरालाल पुत्र इनरदेव, निवासी ग्राम चौनपुरा, थाना अधौरा, जनपद कैमूर भभुआ (बिहार) द्वारा डीजल का अवैध परिवहन कर बिहार राज्य में ले जाते समय जांच में मामला पकड़ा गया।

 

प्रकरण में जिला पूर्ति अधिकारी के प्रस्ताव के आधार पर संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत कार्रवाई संपादित कराई गई है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनपद में कानून व्यवस्था एवं जनहित को प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि को किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।डीजल-पेट्रोल की जमाखोरी व अवैध परिवहन पर सख्त चेतावनी, दोषियों पर होगी कठोर कार्रवाई-जिलाधिकारी

डीजल पेट्रोल के सम्बन्ध में भ्रम, अफवाह अथवा दुष्प्रचार किये जाने की गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने वाले व्यक्तियों व संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जायेगी सुनिश्चित-जिलाधिकारी

जनपद में कानून व्यवस्था एवं जनहित को प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि को किसी भी दशा में नहीं किया जाएगा बर्दाश्त दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जायेगी सुनिश्चित-जिलाधिकारी

डीजल का अवैध परिवहन कर बिहार राज्य ले जाने वाले व्यक्ति के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी कार्यवाही*

जिलाधिकारी श्री बी0एन0 सिंह ने अवगत कराया है कि वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न परिस्थितियों के कारण पेट्रोलियम पदार्थों की जमाखोरी की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, साथ ही, कुछ तेल कंपनियों द्वारा क्रेडिट सुविधा समाप्त किए जाने के कारण कुछ पेट्रोल पम्प संचालकों द्वारा भुगतान न करने के चलते तेल की आपूर्ति न मिलने से कुछ पेट्रोल पम्पों के ड्राई होने की शिकायतें भी सामने आई हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि उपरोक्त परिस्थितियों में कुछ डीजल/पेट्रोल रिटेल आउटलेट द्वारा कृत्रिम अभाव उत्पन्न कर जनपद में प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न की जा सकती है, जिससे इंकार नहीं किया जा सकता।

 

उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जनपद के समस्त डीजल/पेट्रोल रिटेल आउटलेट संचालकों एवं जनसामान्य से अपील की है की जाती है कि किसी भी दशा में डीजल व पेट्रोल की अनावश्यक जमाखोरी न करें तथा किसी प्रकार की जमाखोरी में संलिप्त न रहें। साथ ही किसी भी प्रकार का भ्रम, अफवाह अथवा दुष्प्रचार न करें। यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाई जाती है तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

दिनांक 27.03.2026 को श्री हीरालाल पुत्र इनरदेव, निवासी ग्राम चौनपुरा, थाना अधौरा, जनपद कैमूर भभुआ (बिहार) द्वारा डीजल का अवैध परिवहन कर बिहार राज्य में ले जाते समय जांच में मामला पकड़ा गया। प्रकरण में जिला पूर्ति अधिकारी के प्रस्ताव के आधार पर संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत कार्रवाई संपादित कराई गई है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनपद में कानून व्यवस्था एवं जनहित को प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि को किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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